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अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी, आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया

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पुरानी भिलाई पुलिस ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले गार्ड को खाने में नशीला वस्तु खिलाकर उसके साथ अश्लील वीडियो और फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर पांच लाख की डिमांड की थी। पीड़ित ने घबराकर पिता के खेत को गिरवी रखकर 3 लाख रुपए महिला को दिए थे।  लेकिन बाकि के 2 लाख के लिए महिला परेशान का रही थी। जिससे परेशान हो गार्ड ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपिया महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि पीड़ित बालोद जिले के ग्राम निपानी का रहने वाला है जो वर्ष 2020 से जुलाई 2025 तक निजी कंपनी में गार्ड का काम करता था। कंपनी के क्वार्टर में दो अन्य युवक के साथ रहता था। उनके क्वार्टर के पीछे एक तलाकशुदा महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती है। मार्च 2025 से जब पीड़ित के साथी काम पर चले जाते थे तभी महिला का उसके क्वार्टर में आना जाना करती थी। एक दिन महिला ने गार्ड के लिए अपने घर से रोटी-सब्जी लेकर आई जिसे खाने के कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। जब होश उसके बाद आरोपी रजनी यादव ने अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। उसने विरोध करते हुए वीडियो तुरंत डिलीट करने कहा तो इस पर महिला अपने घर चली गई। इसके बाद 15 मई की शाम उसके घर के पास आई और मोबाइल पर उसका अश्लील वीडियो फोटो दिखाया और वायरल करने की धमकी देकर महिला उससे 5 लाख रुपए मांगने लगी।

महिला की बार-बार धमकी से वह घबरा गया। गार्ड ने महिला से परेशान होकर 17 मई को नौकरी छोड़कर अपने गांव बालोद निपानी चला गया। लेकिन उसके बाद महिला ने कॉल करके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करती रही। पीड़ित ने वीडियो वायरल करने के डर से अपने पिता की जमीन गिरवी रखकर 3 लाख दिए उसके बाद भी परेशान करती रही। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोप है कि इस मामले में पुरानी भिलाई के आरक्षक विजय पासवान के द्वारा महिला रजनी यादव पर पीड़ित को पैसे के लिए बार-बार फोन करने का दबाव बनाता था। शिकायत मिलने पर एसएसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक विजय पासवान को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी को इस प्रकरण में 7 दिवस के भीतर प्राथमिक जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करने को कहा गया है।

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