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बिल्डर की फॉर्च्यूनर ने बच्चों को कुचला…चौथे दिन FIR:पिता बोले-पुलिस ने हमें थाने से भगाया,बेटा मेरा है, FIR कराने वाला दूसरा कौन होता है

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ब्यूरो चीफ रतन कुमार 

राजनांदगांव पासिंग फॉर्च्यूनर (CG08 AW 9300) ने बच्चों को टक्कर मारी। गाड़ी थाने में खड़ी है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में NK कंस्ट्रक्शन के मालिक बिल्डर नारायण अग्रवाल की तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने 2 बच्चों को कुचला दिया, जिससे एक बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहीं दूसरे की हालत नाजुक है। अमलेश्वर पुलिस ने एक्सीडेंट के 4 दिन बाद FIR दर्ज की है।

जानकारी के मुताबिक मृत बच्चे का नाम टकेश्वर साहू (12) है, जो अमलेश्वर का रहने वाला था। वहीं टकेश्वर साहू का दोस्त प्रहलाद यदु (10) भी अमलेश्वर का रहने वाला है। मृत बच्चे के पिता ने कहा कि हम थाने गए थे, तो हमारी शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की।

ये तस्वीर मृत बच्चे टकेश्वर साहू की है, जो अमलेश्वर का रहने वाला था।

टाकेश्वर साहू के पिता रोहित साहू ने कहा कि पुलिस ने हमें थाने से लौटा दिया था, अब दूसरे की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। मेरे बेटे की मौत हुई है। बेटा मेरा है, तो FIR करवाने वाला वह कौन होता है, न्याय मिलने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब सबसे पहले पढ़िए FIR में क्या है ?

असल में, अमलेश्वर पुलिस ने एक चश्मदीद की शिकायत के आधार पर फॉर्च्यूनर ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत करने वाले वैभव शास्त्री हैं, जो अमलेश्वर के हर्षित नियो सिटी में रहते हैं। वह एक फार्मा कंपनी में एरिया मैनेजर के तौर पर काम करते हैं।

 

पुलिस ने आरोपी ड्राइवर भुनेश्वर साहू रिसाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

शिकायत करने वाले वैभव शास्त्री ने पुलिस को बताया कि 29 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे वह हर्षित नियो सिटी में अपने घर से निकले और सड़क पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अमलेश्वर की तरफ से टकेश्वर साहू और प्रहलाद यादव साइकिल पर आ रहे थे। टंकेश्वर साइकिल चला रहा था साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मारी

इसी समय मोतीपुर की तरफ से एक फॉर्च्यूनर (CG 08 AW 9300) तेज स्पीड में आ रही थी। फॉर्च्यूनर ड्राइवर ने साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों बच्चे गिर गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए रायपुर के वात्सल्य हॉस्पिटल और मेकारा ले जाया गया।

इलाज के दौरान टंकेश्वर की मौत हो गई, जबकि प्रहलाद यादव घायल है। उसका इलाज चल रहा है। उनके परिवार वाले हॉस्पिटल में हैं। मैं उनसे मिलने गया था। मैं हादसे के वक्त मौके पर मौजूद था। मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है, इसलिए मैं रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। प्रत्यक्षदर्शी वैभव शास्त्री की शिकायत पर केवल सामान्य धाराएं लगाई है। वहीं इसमें नामजद की बजाय वाहन ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई

यह घटना सड़क किनारे एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि एक्सीडेंट के बाद कार कुछ दूरी पर रुकती है, फिर मौके पर मौजूद लोग सड़क पर घायल बच्चों की तरफ दौड़ते हैं। दोनों बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनमें से एक की मौत हो चुकी थी।

एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि बाद में कार को अमलेश्वर पुलिस स्टेशन में पार्क कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया, उसे जाने दिया।

मृतक के पिता बोले- बेटा मेरा है तो दूसरा कौन होता है FIR कराने वाला

वहीं FIR को लेकर मृत बच्चे के पिता रोहित साहू ने बताया कि 29 नवंबर की शाम को 7.30 से 8 बजे के बीच FIR दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने अभी रिपोर्ट नहीं आई कहकर लौटा दिया। 4 दिन तक FIR दर्ज नहीं की गई। अब किसी दूसरे की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है।

रोहित साहू ने बताया कि जिस वैभव शास्त्री की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। मैं अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए राजिम गया था। थाने से मुझे कई बार कॉल आया, लेकिन मैं बेटे के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम छोड़कर कैसे आ सकता था।

उन्होंने कहा कि जब मैं क्रियाकर्म में व्यस्त था, तभी किसी दूसरे व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया, जबकि उसे मैं जानता भी नहीं हूं। बेटा मेरा है, तो FIR करवाने वाला वह कौन होता है? न्याय मिलने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। टीआई बोले – परिजन क्रियाकर्म में राजिम गए थे

अमलेश्वर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बसंत बघेल ने बताया कि शिकायत करने वाला पड़ोसी और चश्मदीद है। मृत बच्चे का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजिम गया था। दूसरे बच्चे का परिवार अस्पताल में है। चश्मदीद की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया।

आरोपी ड्राइवर के खिलाफ अमलेश्वर थाने में सेक्शन 281, 125-A, 106(1) BNS, 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर भुनेश्वर साहू रिसाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी कल मिल जाएगी। गाड़ी के मालिक के खिलाफ अभी कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। उसे बाद में नोटिस जारी किया जाएगा।

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