Home छत्तीसगढ़ जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति की जानकारी देने की मोहलत

जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति की जानकारी देने की मोहलत

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रायपुर, राज्य शासन द्वारा 31 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति का विवरण एन‌आईसी के स्पैरो पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1), के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्देशानुसार जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कैलेण्डर वर्ष 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की स्थिति में वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण एन.आई.सी द्वारा संचालित स्पैरो पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के उक्त प्रावधान के प्रकाश में आदेशानुसार, विभाग में पदस्थ सचिवालय सेवा के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कैलेण्डर वर्ष 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में धारित वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण नियत समयावधि यानि 31 जनवरी 2026 तक इस विभाग में स्पैरो पोर्टल के माध्यम से अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

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