ब्यूरो चीफ संतोष साहू
भाटापारा। 30 जनवरी 2026 को तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, भाटापारा के तत्वावधान में शुक्रवार को अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, भाटापारा में पृथक-पृथक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्राओं को महिलाओं के अधिकार, साइबर अपराध व कानून की जानकारी दी गई।
शिविर में माननीय श्री अशोक कुमार लाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भाटापारा तथा माननीय श्रीमती अंकिता अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश भाटापारा की गरिमामयी उपस्थिति रही। दोनों न्यायाधीशों द्वारा छात्रावास में निवासरत बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को विशेष रूप से
महिलाओं के विशेष अधिकार, साइबर अपराध से बचाव,
मोटरयान अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम,
उपभोक्ता संरक्षण कानून, मानव तस्करी से संबंधित कानून तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं के संबंध में सरल एवं व्यवहारिक भाषा में जानकारी दी गई।
माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशोक कुमार लाल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि “कानूनी जागरूकता आत्मरक्षा का सबसे सशक्त माध्यम है। प्रत्येक बालिका को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सशक्त होकर खड़ी हो सके।”
वहीं माननीय व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती अंकिता अग्रवाल ने छात्राओं को विधि के क्षेत्र में भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करते हुए न्यायिक सेवाओं एवं अधिवक्ता जैसे करियर विकल्पों की जानकारी दी।
शिविर में पैरा लीगल वालंटियर श्री नरेंद्र देवांगन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से अवगत कराया।
कार्यक्रम में दोनों छात्रावासों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। शिविर का उद्देश्य छात्राओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना रहा।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।




