30 अप्रैल तक सभी राशनकार्डधारियों को वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश
ब्यूरो चीफ अनिल सिंघानिया
बेमेतरा :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) एवं अन्य योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए माह अप्रैल से जून 2026 तक का चावल एकमुश्त आबंटित किया गया है। संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में चावल का भंडारण 31 मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाएगा तथा हितग्राहियों को इसका वितरण 30 अप्रैल 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा।
निर्देशानुसार अंत्योदय, प्राथमिकता तथा अन्य श्रेणी के सभी राशनकार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार तीन माह का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही शक्कर, नमक सहित अन्य राशन सामग्री का वितरण भी उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा, ताकि हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न का लाभ मिल सके।
वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक हितग्राही को राशन वितरण के बाद रसीद भी प्रदान की जाएगी। अप्रैल माह में “चावल उत्सव” का आयोजन कर हितग्राहियों को विशेष रूप से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा, जिससे सभी पात्र परिवारों तक राशन समय पर पहुँच सके।
खाद्य, राजस्व एवं सहकारिता विभाग द्वारा वितरण कार्य की सतत निगरानी की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर योजना का लाभ अवश्य लें।




