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किसान बन कर कृषि केन्द्र पहुंचे अधिकारी,अधिक दर पर खाद बेचने पर कृषि केन्द्र सील,47 बोरी उर्वरक जब्त

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बलौदाबाजार – कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं सही दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा लगातार जांच की जा रही है।इसी कड़ी में गुरुवार को उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक स्वयं किसान के रूप में एक अन्य कृषक के साथ सहयोगी बनकर कृषि सेवा केन्द्र पहुंचे जहां अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करने पर केन्द्र को सील किया गया एवं 47 बोरी उर्वरक जब्त किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उप संचालक कृषि दीपक नायक कृषक के रूप में एक स्थानीय कृषक के साथ विकासखंड भाटापारा के ग्राम करहीबाजार में संचालित बबला कृषि केन्द्र में डी.ए.पी. क्रय करने गये। कृषक के द्वारा 2 बोरी डी.ए.पी. की मांग करने पर विक्रेता कृष्ण कुमार देवांगन द्वारा निर्धारित दर 1350 रूपये प्रति बोरी से दोगुना 2700 प्रति बोरी के दर से 2 बोरी डी.ए.पी का 5400 रुपये लेकर डी.ए.पी. प्रदान किया गया। जिसका बिल कृषक द्वारा मांगे जाने पर भी प्रदाय नहीं किया गया । संबंधित कृषि केन्द्र में यूरिया खाद उपलब्ध होने के उपरांत भी कृषक को बेचा नहीं गया। संबंधित कृषि केन्द्र के द्वारा कृषक से आधार, बी-1 आदि दस्तावेज मांगे भी नहीं गये तथा सीधे 5400 रूपये लेकर खाद बेचा गया। कृषक को विक्रेता के द्वारा किसी को जानकारी नहीं देने भी कहा गया। तत्पश्चात घात लगाकर बैठे जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर विक्रय केन्द्र का सघन जांच किया गया। जांच पश्चात विक्रय केन्द्र के पॉस मशीन में प्रदर्शित उर्वरक स्कंध 40.50 मे. टन का भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक मात्रा 47.84 मे.टन में भिन्नता पाया गया (अन्तर 7.34 मे. टन) विक्रय केन्द्र में यूरिया 22 बोरी तथा टीएसपी 8 बोरी पाया गया जो की पॉस मशीन में प्रदर्शित नही है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा डीबीटी (उर्वरक) के दिशा-निर्देशों का उलंघन तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 3(3) 8(3), 5, 4, 35 (1) (a) का स्पष्ट उलघंन किया गया है। उक्त अनियमितता के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए विक्रय केन्द्र में उपलब्ध 47.84 मे. टन उर्वरक को जब्त कर परिसर को सील कर दिया गया है। उक्त जप्त खाद का अनुमानित मूल्य 11 लाख 09 हजार 223 रूपये है।
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