Home छत्तीसगढ़ भाटापारा में मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले चार आरोपी दोषी करार,...

भाटापारा में मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले चार आरोपी दोषी करार, 5 वर्ष 9 माह की सजा

96
0

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने मारपीट कर जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 05 वर्ष 09 माह के कारावास तथा ₹1100 के कुल अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय पुलिस सहायता केंद्र निपानिया की प्रभावशाली विवेचना के आधार पर आया है। प्रार्थिया गंगा बाई ने पुलिस सहायता केंद्र निपानिया में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 27 जून 2024 को ग्राम कोनी में खेत एवं घर की मिट्टी पटाई के विवाद को लेकर आरोपी राहुल भारद्वाज एवं उसके तीन साथियों ने मिलकर उनके पति सनत कुमार पर लाठी, डंडा, पत्थर एवं मुक्के से जानलेवा हमला किया। हमले के दौरान बीच-बचाव करने आई गंगाबाई और उनकी सास पर भी आरोपियों ने हमला किया। गंभीर रूप से घायल सनत कुमार को पहले जिला अस्पताल बलौदाबाजार, फिर एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया। इस प्रकरण में थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्रमांक 307/2024 के तहत धारा 307, 506, 294, 34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर, आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक किशन कुंभकार द्वारा की गई। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जिससे प्रत्येक आरोपी को कुल 5 वर्ष 9 माह की सजा और ₹1100 अर्थदंड भुगतना होगा। आरोपी: 1. राहुल भारद्वाज, उम्र 27 वर्ष, ग्राम किरना, थाना सरगांव, जिला मुंगेली 2. बबलू बंजारे उर्फ गोलू, उम्र 21 वर्ष, ग्राम दरूवन कांपा, थाना सरगांव, जिला मुंगेली 3. राहुल मिरी, उम्र 21 वर्ष, ग्राम दरूवन कांपा, थाना सरगांव, जिला मुंगेली 4. साहिल कोशले, उम्र 19 वर्ष, ग्राम दरूवन कांपा, थाना सरगांव, जिला मुंगेली ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here