Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया की संपत्ति कुर्की को कोर्ट...

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया की संपत्ति कुर्की को कोर्ट में चुनौती, फैसला सुरक्षित

50
0

ईडी द्वारा कोयला घोटाले में 49.73 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सभी 10 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और उनके परिवार की संपत्तियों को कुर्क करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। केजेएसएल कोल पावर और इंद्रमणि मिनरल्स ने भी अपने वकीलों के माध्यम से याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डबल बेंच ने सभी 10 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले के तहत 30 जनवरी 2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार 49.73 करोड़ रुपये की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। इसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में सूर्यकांत तिवारी, उनके भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी, दिव्या तिवारी, सौम्या चौरसिया, उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी और समीर विश्नोई की संपत्तियाँ शामिल हैं।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा, अभ्युदय त्रिपाठी और अन्य ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से वकील डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने जवाब दिया। सभी पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here