बिलासपुर हाईकोर्ट से तोमर बंधुओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मकान तोड़ने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। तोमर बन्धुओं पर सूदखोरी के जरिए अवैध संपत्ति बनाने के आरोप में रायपुर के तोमर बंधुओं पर अपराध दर्ज है।
बिलासपुर हाईकोर्ट से तोमर बंधुओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मकान तोड़ने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। तोमर बन्धुओं पर सूदखोरी के जरिए अवैध संपत्ति बनाने के आरोप में रायपुर के तोमर बंधुओं पर अपराध दर्ज है। प्रशासन उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही कर रहा है। प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हाईकोर्ट ने कहा- कानून से ऊपर प्रशासन नहीं है। मामले में कोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई।
रायपुर निवासी तोमर बंधुओं पर आरोप है कि वे लंबे समय से सूदखोरी के अवैध धंधे में लिप्त हैं। प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने और मकान को ध्वस्त करने की योजना बनाई थी। रविवार को उनके निवास परिसर में बने कार्यालय पर बुलडोजर भी चलाया गया था। प्रशासन का तर्क था कि अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को नष्ट करना कानून सम्मत है।



