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एकतरफा प्यार में कई बार किया इजहार, युवती ने हर बार किया इनकार… दरिंदे ने होटल में किया दुष्कर्म

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पीड़िता ने बताया आरोपी युवक उसे धमकाकर बाइक में बिठाकर बिलासपुर की ओर लेकर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में पुलिस को आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गया। युवती ने बताया कि दो साल पहले आरोपी प्रभात सिदार से उसकी जान पहचान हुई थी।

रायगढ़ जिला मुख्यालय में एकतरफा प्यार में शख्स ने युवती को डराते-धमकाते हुए उसे दूसरे जिले में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। मामला कोतरारोड़ थाना क्षेत्र का है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतरा रोड थाने में सोमवार को पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि दो साल पहले प्रभात सिदार नाम के शख्स से उसकी जान पहचान हुई थी। इसी बीच प्रभात युवती से एकतरफा प्यार करने लगा। कई बार उसने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन हर बार पीड़िता ने उसे मना कर दिया। उससे बातचीत करना भी बंद कर दी थी। इसी बीच सोमवार की दोपहर 3 बजे के आसपास पीड़िता जब अपनी मां और बहन के साथ घर में थी, इसी दौरान प्रभात उनके घर पहुंचा।

पीड़िता ने बताया कि इस दौरान प्रभात उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचकर ले जा रहा था। जिसका उसकी बहन और मां ने विरोध किया तो वह उनके साथ मारपीट करने पर आमादा हो गया। इतना ही नहीं युवती के साथ नहीं चलने पर प्रभात ने उसकी बहन और मां को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद डरी सहमी पीड़िता उसके साथ बाइक में बैठ गई। इसके बाद आरोपी ने उसे जांजगीर चांपा जिले के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

पुलिस को देखकर भागा प्रभात
पीड़िता ने बताया आरोपी युवक उसे बाइक में बिठाकर बिलासपुर की ओर लेकर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में पुलिस को आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गया। जिसके बाद उसने किसी तरह रायगढ़ पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना से अवगत कराते हुए कोतरा रोड थाने में आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।

जांजगीर चांपा जिले में पकड़ा गया आरोपी
पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कोतरा रोड थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने मुखबिरों का जाल बिछाया। इस बीच पता चला कि आरोपी को जांजगीर चांपा जिले में देखा गया है। जिसके बाद एक टीम बनाकर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 333, 351 (2), 115 (2), 138, 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

 

 

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