रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कर व्यवस्था को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य का वाणिज्यिक कर विभाग मदिरा पर लगने वाला 8.50 प्रतिशत वैट को पूरी तरह समाप्त कर रहा है। बताया जा रहा है यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पहले की स्थिति में सरकारी कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन राज्य सरकार को वैट का भुगतान करती थी। यानी सरकारी विभाग अपनी ही कंपनी से टैक्स वसूल रहा था, जो व्यावहारिक नहीं था। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैट हटने के बावजूद शराब की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल कर संरचना को सरल बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। एक्साइज टैक्स पहले की तरह लागू रहेगा। इससे पहले भी राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को समाप्त कर चुकी है। नई छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के तहत शराब बिक्री, राजस्व और नियंत्रण प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जा रहा है।




