Home छत्तीसगढ़ जन जागरण अभियान के तहत एक विशेष सम्मेलन का आयोजन

जन जागरण अभियान के तहत एक विशेष सम्मेलन का आयोजन

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सरायपाली। भाजपा मंडल सरायपाली द्वारा ग्राम केंदूढार में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन” (जी राम जी अधिनियम 2025) पर जन जागरण अभियान के तहत एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। “इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं और आमजन को केंद्र सरकार की इस नई रोजगार गारंटी योजना की बारीकियों से अवगत कराना था।

जन जागरण सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता,पं.दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेई के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें भारत माता की जय ,वंदे मातरम के साथ किया गया।
इस अवसर पर वि बी जी राम जी जन जागरण कार्यक्रम के मुख्य वक्त के रूप में जिला उपाध्यक्ष विपिन उबोवेजा जी एवं मुख्य अथिति के रूप में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सरला कोसरिया उपस्थित रहे।

उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले से पहुंचे अथिति गण में जिला कोषाध्यक्ष राहुल चंद्राकर, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा पिलेश्वर पटेल, जिला महामंत्री माधव साव,जिला मीडिया प्रभारी आनंद साहू,जिला पंचायत सभापति एवं कार्यक्रम संयोजक रवि फिरोदिया, रूपेश साहू के साथ ग्राम पंचायत केंदूढार सरपंच श्रीमती पूर्णिमा रोहित साहू सरायपाली भाजपा से अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह सलूजा, मंडल प्रभारी विद्या चौधरी,जिला मंत्री सीता सतपथी, जिला पंचायत सभापति कुमारी भास्कर, मंडल अध्यक्ष गुंजन अग्रवाल,महिला मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष पुष्पलता चौहान, जिला महामंत्री तारेश्वरी नायक, वर्षा साहू, कंचन अग्रवाल, अजा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सागर किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज दास, अ.स.मोर्चा अध्यक्ष रणजीत सिंह सलूजा, भाजयुमो जिला महामंत्री प्रखर अग्रवाल,मंडल महामंत्री विदित धनानिया , कोषाध्यक्ष तरुण बारीक, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रोहित साहू,मोहन चौहान,मुकेश आदित्य,लव कुमार चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता उग्रसेन साहू एवं भारी संख्या में माता बहन एवं ग्रामीण जन उपस्थिति रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री विदित धनानिया ने किया।

सम्मेलन के मुख्य वक्ता विपिन उबोवेजा ने बताया कि जी राम जी योजना ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा, जो केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत’ के सपने को जमीन पर उतारने का संकल्प दोहराता है। उबोवेजा जी ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का एक उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आय बढ़ेगी और भुगतान सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है, तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूरों को दी जाएगी, जो मजदूरी पर ब्याज के समान होगा। यह मजदूरों को न्याय दिलाएगा और भुगतान में देरी की पुरानी समस्या का समाधान करेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना है। गांव के विकास से ही देश विकसित बनेगा।

मुख्य अतिथि सरला कोसरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी-राम-जी बिल का लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना गांवों को विकसित बनाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस योजना से ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा साथ ही गांव की स्थाई परिसंपति निर्माण होगी नया अधिनियम मनरेगा में पहले होने वाली धांधली, फर्जी मास्टर रोल और मशीनों के दुरुपयोग जैसी समस्याओं को स्वतः समाप्त करेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। यह ग्रामीण विकास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।
विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने और सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को भी मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे। यह अधिनियम स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।

किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पिलेश्वर पटेल ने बताया कि इस नई योजना में 125 दिन रोजगार मिलेगा । पारदर्शिता के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है। अब बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से काम की निगरानी की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगेगी। खास बात यह है कि अब योजनाएं ग्रामीण स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार गांव में ही तैयार की जाएंगी।

अ जा मोर्च जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सागर ने बताया कि अधिनियम में खेती-किसानी को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर मिल सकें और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी।

आभार व्यक्त किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रोहित साहू ने किया।

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