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कमिश्नरेट लागू होने के बाद जिला बदर की कार्रवाई:आदतन बदमाश को 6 जिलों से किया गया बाहर, मारपीट-हत्या जैसे मामलों में है आरोपी

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राजधानी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार जिला बदर की कार्रवाई की गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने गुढ़ियारी क्षेत्र के आदतन अपराधी अविनाश कोसले उर्फ मनिया को 6 जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।

पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की। आदेश के मुताबिक अविनाश कोसले को 29 मई 2026 की शाम 5 बजे से रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसे 30 अगस्त 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति इन जिलों में प्रवेश नहीं करने को कहा गया है।

हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक अविनाश कोसले उर्फ मनिया (32) गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के विकास नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और जुआ एक्ट समेत एक दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी पहले जेल भी जा चुका है।

पुलिस का कहना है कि लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई।

कमिश्नरेट सिस्टम में पहली कार्रवाई

रायपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद यह पहली जिला बदर कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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