ब्यूरो चीफ : अनिल सिंघानिया
थान खम्हरिया, साजा थाना पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए दो भैंसों एवं एक बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपये आंकी गई है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी गणेश वैष्णव (34 वर्ष), निवासी कोदवा, थाना साजा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 जुलाई को वाहन क्रमांक CG 25 H 8404 में दो भैंसों को क्रूरतापूर्वक भरकर ग्राम मनियारी-मोहभट्ठा मार्ग से कत्लखाने ले जाया जा रहा है। सूचना पर प्रार्थी एवं गौवंश सेवकों ने मोहभट्ठा चौक के पास वाहन को रोककर जांच की, जिसमें दो भैंसें बिना पर्याप्त भोजन-पानी के अमानवीय स्थिति में परिवहन करते मिलीं। इसके बाद वाहन एवं आरोपियों को साजा थाना लाया गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का तथा एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा एवं पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी अमित रजक से घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन (कीमत लगभग 2.50 लाख रुपये) तथा आरोपी राजेश गोस्वामी से दो भैंसें (कीमत लगभग 50 हजार रुपये) जब्त कीं। कुल जब्ती की कीमत करीब 3 लाख रुपये है।
गिरफ्तार आरोपियों में अमित रजक (22 वर्ष), निवासी पेण्डरवानी, थाना गंडई, जिला केसीजी तथा राजेश गोस्वामी (25 वर्ष), निवासी देवपुरा, थाना गंडई, जिला केसीजी शामिल हैं। दोनों को 23 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।
इस कार्रवाई में थाना साजा के उप निरीक्षक असीम कीर्तनिया, प्रधान आरक्षक दुर्गेश तिवारी, पवन राजपूत, शिवराज सिंह, आरक्षक अर्जुन धुर्वे, राजू यादव, गोकुल सोनी सहित थाना स्टाफ एवं गौवंश सेवकों की सराहनीय भूमिका रही।




