पिकअप वाहन में ठूंस-ठूंसकर भरे मिले थे चार गौवंश, मामले में अब तक चार आरोपियों पर कार्रवाई
ब्यूरो चीफ अनिल सिंघानिया
थान खम्हरिया। बेमेतरा जिले में गौवंश तस्करी के एक प्रकरण में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बक्सु खान (37 वर्ष) एवं शाहिद खान (27 वर्ष), दोनों निवासी छोटा रेंगाखार, थाना साल्हेवारा, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 7 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पिकअप में मिले थे चार गौवंश
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कारेसरा निवासी हरीश कुमार चौहान (30 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जुलाई 2026 को वह अपने दोस्तों रोमन पांडेय और गणेश वैष्णव के साथ काम से ग्राम पदुमसरा आए थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे ग्राम पदमी के पास एक पिकअप वाहन गुजरता दिखाई दिया, जिसमें से पशुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। संदेह होने पर उन्होंने कुछ दूर तक वाहन का पीछा कर उसे रुकवाया।
वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहित राम पटेल, निवासी बागुर, थाना गंडई, जिला खैरागढ़ बताया। उसके साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संतोष श्रीवास, निवासी सोनझरी, जिला कबीरधाम बताया। पिकअप क्रमांक CG-08-V-2653 के पीछे लगे तिरपाल को हटाकर देखने पर उसमें एक भैंस, एक बिजाड़ तथा दो पड़वा सहित कुल चार गौवंश ठूंस-ठूंसकर भरे मिले। शिकायत के अनुसार, पशुओं को बिना पर्याप्त चारा-पानी और हवा के कत्लखाने ले जाया जा रहा था।
इसकी सूचना तत्काल 112 पुलिस वाहन को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन सहित गौवंश तथा दोनों व्यक्तियों को चौकी देवकर लाया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) ने आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा के प्रभारी निरीक्षक सोनल ग्वाला को पुलिस टीम के साथ विवेचना की जिम्मेदारी सौंपी गई।
विवेचना के दौरान वाहन चालक मोहित राम पटेल और उसके साथ मौजूद संतोष श्रीवास से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। उन्हें 26 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया था।
ढाई लाख रुपये की सामग्री जब्त
पुलिस ने प्रकरण में प्रयुक्त पिकअप वाहन, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये बताई गई है, तथा चार गौवंश, जिनकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये है, जब्त किए थे। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।
प्रकरण की आगे की विवेचना के दौरान बक्सु खान और शाहिद खान की संलिप्तता सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा के प्रभारी निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक भलेतिनूस पन्ना, जितेंद्र कश्यप, प्रधान आरक्षक विजेंद्र सिंह, आरक्षक पूनासिंह एवं प्रीतेश महिलांग सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




