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विजय शाह पर दर्ज FIR से हाईकोर्ट नाराज:कहा- यह आरोपी को बचाने की कोशिश; सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री, सुनवाई से इनकार

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महू- कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के वकील से कहा- आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हम इस मामले की आज सुनवाई नहीं करेंगे। आप हाईकोर्ट को बता दीजिए कि हम इस मामले में कल सुनवाई करेंगे।

सीजेआई बीआर गवई ने कहा- ⁠आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? ⁠आपको देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं? ⁠आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

इधर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विजय शाह मामले में एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि उसके आदेश के अनुसार बुधवार शाम 7:55 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है।

हाईकोर्ट इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखा। डबल बेंच ने FIR को “खानापूर्ति” बताया। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में जिन धाराओं का उल्लेख किया था, उन्हें FIR में शामिल नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि FIR दोबारा दर्ज की जाए और उसमें उन्हीं धाराओं को शामिल किया जाए, जिनका उल्लेख कोर्ट ने अपने आदेश में किया था।

महाधिवक्ता की ओर से यह दलील दी गई कि मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि यह किसी हत्या की जांच नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है।

तनखा बोले- सुप्रीम कोर्ट में शाह के खिलाफ लड़ेंगे कांंग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि यदि विजय शाह की अपील सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुई और उस पर सुनवाई हुई तो तनखा खुद, कपिल सिब्बल, इंदिरा जय सिंह और केटीएस तुलसी कोर्ट में खड़े होंगे।

इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार रात करीब 11 बजे मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। उन्हें आतंकियों की बहन बताया था।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वत: संज्ञान लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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