आईजी ने कहा कि मकान मालिक किसी बाहरी व्यक्ति को किराए पर मकान देने से पहले संबंधित थाने को इसकी सूचना दें। होटल और लॉज संचालकों को ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आधार कार्ड की जांच करने तथा उसकी जानकारी समाधान मोबाइल एप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बस स्टैंड, चौपाटी और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया। साथ ही ठेला-गुमटी संचालकों, फेरीवालों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।