Home छत्तीसगढ़ अवैध शराब सप्लाई के नेटवर्क का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार

अवैध शराब सप्लाई के नेटवर्क का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार

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ईको कार, स्कॉर्पियो, एक्टिवा और 535 पौवा अंग्रेजी शराब सहित 10.69 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

ब्यूरो चीफ अनिल सिंघानिया

बेमेतरा,  पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (IPS) के निर्देशन में बेमेतरा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल, थाना नांदघाट एवं थाना चंदनू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 535 पौवा अंग्रेजी शराब (96,300 एमएल), शराब परिवहन में प्रयुक्त एक ईको कार, एक स्कॉर्पियो, एक बिना नंबर की एक्टिवा तथा तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 10 लाख 69 हजार 200 रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का एवं एसडीओपी बेरला रुचि वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध शराब, गांजा, नशीले पदार्थों, जुआ-सट्टा सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

मुखबिर की सूचना पर चंदनू पुलिस की पहली कार्रवाई

30 अक्टूबर 2026 को थाना चंदनू पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम उसलापुर में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर दिलीप बंजारे (26 वर्ष), निवासी उसलापुर को 82 पौवा अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत लगभग 9,840 रुपये बताई गई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पूछताछ में दिलीप ने बताया कि उक्त शराब उसे बेमेतरा निवासी राजू साहू द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने राजू साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में राजू साहू द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अवैध शराब सप्लाई करने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त ईको कार क्रमांक CG 04 QN 4801, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपये है, तथा एक मोबाइल फोन जब्त किया।

नांदघाट पुलिस ने 453 पौवा शराब की जब्त

इसी क्रम में 31 अक्टूबर को थाना नांदघाट पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम नयापारा करमसेन निवासी मोतीलाल साहू अपने घर में अवैध रूप से शराब संग्रहित कर बिक्री कर रहा है। पुलिस टीम ने दबिश देकर मोतीलाल साहू (27 वर्ष) को 453 पौवा अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा। जब्त शराब की कीमत लगभग 54,360 रुपये बताई गई है।

पूछताछ में सामने आया कि मोतीलाल साहू और डोमन उर्फ हर्ष निषाद (19 वर्ष) साझेदारी में बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति से शराब खरीदकर आगे सप्लाई करते थे। इस नेटवर्क में राजू साहू की भी भूमिका सामने आई। पुलिस ने डोमन निषाद के कब्जे से शराब परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर की एक्टिवा भी जब्त की।

बिलासपुर से शराब सप्लाई करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

प्रकरण की विवेचना के दौरान 1 नवंबर को मोतीलाल साहू एवं डोमन उर्फ हर्ष निषाद का न्यायालय से एक दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। पूछताछ और जांच में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 नवंबर को बिलासपुर निवासी मनोज यादव (32 वर्ष) को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 10 BY 4324, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये है, तथा दो मोबाइल फोन जब्त किए गए।

प्रारंभिक पूछताछ में मनोज यादव ने राजा भाठिया के संपर्क से शराब प्राप्त करने की बात बताई है। पुलिस अब इस नेटवर्क के माध्यम से अन्य किन-किन लोगों तक शराब की सप्लाई की जा रही थी, इसकी जांच कर रही है।

शराब की बोतलों पर नहीं था शासन का होलोग्राम, रेपर भी मिले कूटरचित

जांच के दौरान पुलिस को जब्त शराब में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। दिलीप बंजारे के कब्जे से मिली 82 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब में से 68 बोतलों पर शासन का होलोग्राम नहीं पाया गया। वहीं, मोतीलाल साहू के कब्जे से जब्त 453 पौवा गोवा स्पेशल व्हिस्की में भी शासन का होलोग्राम नहीं लगा था।

आबकारी कार्यालय से कराए गए परीक्षण में शराब पर शासन का होलोग्राम नहीं होने की पुष्टि हुई। इसके अलावा शराब की शीशियों पर चिपकाए गए रेपर भी कूटरचित पाए गए। इससे शासन को राजस्व हानि पहुंचाने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने प्रकरण में धारा 36 आबकारी एक्ट के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 341(2), 336(2), 338, 336(3), 336(4), 340(1), 340(2) एवं 111 के तहत भी अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

इन पांच आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

* दिलीप बंजारे, निवासी उसलापुर, थाना चंदनू।

* राजू साहू, निवासी टेहका, थाना भाटापारा ग्रामीण, जिला बलौदाबाजार, हाल मुकाम बेमेतरा।

* मोतीलाल साहू, निवासी नयापारा करमसेन, थाना नांदघाट।

* डोमन निषाद उर्फ हर्ष निषाद, निवासी चंद्रखुरी, जिला मुंगेली।

* मनोज यादव, निवासी यदुनंदन नगर, बिलासपुर।

10.69 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति में ईको कार (6 लाख रुपये), स्कॉर्पियो (2.50 लाख रुपये), बिना नंबर की एक्टिवा (80 हजार रुपये), तीन मोबाइल फोन (75 हजार रुपये) तथा 535 पौवा अंग्रेजी शराब (64,200 रुपये) शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 69 हजार 200 रुपये है।

संयुक्त पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, थाना प्रभारी नांदघाट निरीक्षक लेखराम ठाकुर, थाना चंदनू के निरीक्षक सुरेंद्र मानिकपुरी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक सुरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल साहू सहित साइबर सेल, थाना नांदघाट एवं थाना चंदनू के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जाएगी।

नोट: मूल प्रेस विज्ञप्ति में नांदघाट प्रकरण के चार आरोपियों में एक अज्ञात बिलासपुर निवासी का उल्लेख है, जबकि अंतिम कार्रवाई में मनोज यादव की गिरफ्तारी बताई गई है। समाचार में अंतिम रूप से गिरफ्तार पांच आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं।

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